₹5 लाख जुर्माने को चुनौती देने वाली अपील खारिज, 2023 में PIL दायर करने पर लगाया गया था दंड
नई दिल्ली (आरएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ के एक वकील द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए ₹5 लाख के जुर्माने को चुनौती दी थी। यह जुर्माना अक्टूबर 2023 में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करने के मामले में लगाया गया था।
याचिकाकर्ता वकील का दावा था कि अदालत ने उस समय मौखिक रूप से ₹25,000 का जुर्माना लगाने की बात कही थी, लेकिन बाद में आदेश में ₹5 लाख का दंड दर्ज कर दिया गया। इसी कथित विरोधाभास को आधार बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में दायर की गई उक्त जनहित याचिका को अदालत ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था और साथ ही याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब वकील पर लगाए गए ₹5 लाख के दंड को बरकरार रखा गया है।
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