सुप्रीम कोर्ट ने NEET ऑनलाइन कराने पर टास्क फोर्स से मांगे सुझाव, साइबर सुरक्षा पर जताई चिंता
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह NEET परीक्षा को भविष्य में ऑनलाइन कराने के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली हाई पावर टास्क फोर्स के सुझावों पर विचार करेगा। अदालत ने कहा कि ऑफलाइन से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में बदलाव के दौरान कई नए पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने के लिए साइबर सुरक्षा, डेटाबेस सुरक्षा और परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे। अदालत ने संकेत दिया कि इस दिशा में प्रभावी और व्यावहारिक सुझावों की आवश्यकता है।
यह मामला राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा को कथित पेपर लीक के बाद रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा कराए जाने से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और इसकी अध्यक्षता तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी कर रहे हैं।
तुषार मेहता ने बताया कि टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा सहित कई विशेषज्ञ शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। इससे पहले 1 जून को अदालत ने NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा रद्द कर दी थी। मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है और दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा चुकी है।
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