फरीदकोट में धारा 163 लागू: लाउडस्पीकर, अतिक्रमण समेत कई गतिविधियों पर रोक

Friday, April 24, 2026 - 13:20
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फरीदकोट में धारा 163 लागू: लाउडस्पीकर, अतिक्रमण समेत कई गतिविधियों पर रोक

फरीदकोट (आरएनआई) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले में रोक के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 जून, 2026 तक लागू रहेंगे।

लाउडस्पीकर लगाने पर रोक

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर लाउडस्पीकर लगाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (कंट्रोल ऑफ नॉइजेस) एक्ट 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक बिना परमिशन के लाउडस्पीकर नहीं चला सकता। उन्होंने कहा कि खास हालात और मौकों पर, एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब इंस्ट्रूमेंट (कंट्रोल ऑफ नॉइजेस) एक्ट, 1956 में बताई गई शर्तों के साथ संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन लेने के बाद ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कल्चरल और धार्मिक या त्योहारों के दौरान जनता द्वारा लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे पब्लिक शांति भंग होती है। इन सबको देखते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह रोक 6 जून, 2026 तक लागू रहेगी।

*गैर-कानूनी कब्जे पर रोक*

इसके अलावा, फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/रोड पर जमीन पर गैर-कानूनी कब्जे पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सेक्शन 223 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी।

*तंबाकू बेचने पर बैन*

जिला मजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा में आने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आस-पास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखने और 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसे बेचने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का इस्तेमाल इंसान के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। यह बैन 6 जून, 2026 तक लागू रहेगा।

*बिना आगे-पीछे लाइट और बिना रिफ्लेक्टर वाली साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी वगैरह चलाने पर बैन*

इसी तरह, बिना लाल रिफ्लेक्टर या आगे-पीछे चमकदार टेप वाली साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी और इसी तरह की दूसरी गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी गाड़ियों से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। इससे न सिर्फ पैसे और इंसानी नुकसान होता है, बल्कि आम लोगों में अशांति और शांति भंग होने का खतरा भी रहता है। इसलिए, इन गाड़ियों को बिना आगे-पीछे लाल रिफ्लेक्टर या कोई आई ग्लास या चमकदार टेप लगाए चलाना मना होगा। यह रोक 6 जून, 2026 तक लागू रहेगी।

बिना पहले से मंज़ूरी लिए सरकारी तालाब भरने पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट ज़िले के ग्रामीण इलाकों में सरकारी तालाब भरने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी तालाब भरने का काम आम जनता/पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिससे गांवों में पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे झगड़े का डर रहता है। इसी वजह से यह रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यक्ति/पंचायत नीचे दिए गए व्यक्ति, संबंधित सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट या संबंधित ब्लॉक डेवलपमेंट और पंचायत अधिकारी से पहले से मंज़ूरी लिए बिना सरकारी तालाब नहीं भरेगा। यह रोक 6 जून, 2026 तक लागू रहेगी।

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