बिहार चुनाव को चुनौती देने वाली जन सुराज की याचिका खारिज, CJI ने लगाई फटकार
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग वाली जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सीधे शीर्ष अदालत का रुख करना उचित नहीं है और उन्हें पहले पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए।
जन सुराज पार्टी की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। पार्टी का दावा था कि चुनाव से पहले महिलाओं को पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की गई, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। इसी आधार पर बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच के लिए हाई कोर्ट उपयुक्त मंच है। अदालत ने कहा कि हर मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट लाना न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने जन सुराज पार्टी को पटना हाई कोर्ट में उचित याचिका दायर करने की सलाह दी।
इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बिहार चुनाव को लेकर दाखिल जन सुराज की अपील खारिज हो गई, हालांकि पार्टी के पास अब हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का विकल्प खुला रहेगा।
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