गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंप प्रतिनिधियों के साथ डीएम की बैठक

ओटीपी सत्यापन के बाद ही होगी घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी

Friday, March 13, 2026 - 18:19
Updated: 5 months ago
0
गैस एजेंसियों व पेट्रोल पंप प्रतिनिधियों के साथ डीएम की बैठक

हरदोई (आरएनआई) जिलाधिकारी अनुनय झा ने विवेकानंद सभागार में गैस एजेंसी प्रतिनिधियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसामान्य को गैस व पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्त निगरानी रखी जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कहीं भी कालाबाजारी, अनियमितता या अवैध भंडारण की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एजेंसी प्रतिनिधियों को पारदर्शिता बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने बताया कि यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो कलेक्ट्रेट में स्थापित इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (EOC) के कंट्रोल रूम नंबर 05852-299155, 05852-299156, 05852-299157 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी ने गैस कंपनियों को निर्देश दिए कि जिस उपभोक्ता ने पहले बुकिंग कराई है उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी अब सीधे उपभोक्ताओं के घर पर ही की जाएगी और इसके लिए ओटीपी (OTP) आधारित सत्यापन अनिवार्य रहेगा। उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि जिले में पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। गैस कंपनियों ने आश्वासन दिया कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को कमर्शियल सिलेंडर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से सभी एलपीजी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकानों पर अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाएं, जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि “गैस सिलेंडर अब केवल ओटीपी सत्यापन के बाद ही प्राप्त होगा।” बिना ओटीपी मिलान के सिलेंडर वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने या सूचना बोर्ड न लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, उपजिलाधिकारी सदर सुशील कुमार, सीओ सिटी अंकित कुमार, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
Laxmi Kant Pathak

Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)

Comments (0)

User