उपादान भुगतान अधिनियम के तहत श्रमिक को ₹2.49 लाख का भुगतान

Thursday, April 2, 2026 - 20:40
Updated: 4 months ago
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उपादान भुगतान अधिनियम के तहत श्रमिक को ₹2.49 लाख का भुगतान

गुना (आरएनआई) उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुनवाई पश्चात नियंत्रण प्राधिकारी आशीष कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश के परिपालन में योगेन्द्र यादव, प्रबंधक एच. आर. प्रेम मोटर्स ग्वालियर द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर श्री स्टेफन अन्द्रे को राशि रूपये 2,49,375/- का चैक प्रदान किया गया। राशि प्राप्‍त होने पर श्री स्टेफन के द्वारा संस्थान एवं श्रम विभाग का आभार व्यक्त किया गया।

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