अमृतसर कोर्ट ने मर्डर के आरोपी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई
अमृतसर (आरएनआई) अमृतसर के सेशंस जज ने कुलदीप सिंह उर्फ ईशू के मर्डर केस में गुरदीप सिंह उर्फ गांधी को दोषी ठहराते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई। उसे सबूत मिटाने की कोशिश के लिए सेक्शन 201 के तहत तीन साल की सज़ा भी सुनाई गई।
ट्रायल के दौरान पेश किए गए सबूतों के मुताबिक, 11 सितंबर, 2023 को रात करीब 8 बजे हरपाल सिंह अपना ऑटो-रिक्शा चला रहा था, और कुलदीप सिंह उर्फ ईशू उसके साथ बैठा था। जब वे छेहरटा में GT रोड के पास ढिल्लों बस स्टैंड पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने कुलदीप सिंह को ऑटो-रिक्शा से बाहर निकाला और उस पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घायलों को तुरंत सिविल हॉस्पिटल, अमृतसर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मेडिकल जांच में मौत का कारण गंभीर चोट और अंदरूनी ब्लीडिंग बताया गया। जांच के दौरान, आरोपी को 3 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हथियार बरामद नहीं हो सका, लेकिन कोर्ट ने चश्मदीदों के बयानों और मेडिकल सबूतों के आधार पर आरोप सही पाए।
प्रॉसिक्यूशन ने मौत की सज़ा मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने यह देखते हुए कि मामला रेयर है, उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
यह फैसला क्राइम के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करने और जस्टिस सिस्टम में लोगों के भरोसे को दिखाता है।
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